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दुष्कर्म और जबरन गर्भपात मामले में ममकूटाथिल को मिली अग्रिम जमानत

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस से निष्कासित पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटाथिल को दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम सत्र अदालत के फैसले को पलटते हुए विधायक को राहत प्रदान की। ममकूटाथिल ने सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद राहत दी। हालांकिए मामले में विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

यह मामला विधायक के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में से एक है। ममकूटाथिल को 6 दिसंबर 2025 से इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ था अन्य दो मामलों में भी उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है लेकिन तीसरे मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। नियमित जमानत मिलने से पहले वे दो सप्ताह से ज्यादा समय तक हिरासत में रहे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से विधायक को बड़ी राहत मिली है। ममकूटाथिल कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं और ये मामले उनकी राजनीतिक छवि पर गहरा असर डाल रहे हैं। कोर्ट ने अभी तक जमानत की शर्तें या अन्य विवरण जारी नहीं किया है। यह मामला केरल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट का यह फैसला अब उनके खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में अहम मोड़ साबित हो सकता है।

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